रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऐक्ट (रेरा) के तहत अबतक 31 ग्राहकों ने विकासकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रेरा प्रमुख गौतम चटर्जी ने इसकी जांच कर जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही है। इस बीच, 1950 बिल्डरों पर देरी से पंजीकरण कराने पर जुर्माना लगाए जाने की भी खबर है।
महाराष्ट्र में इसी साल 1 मई से रेरा लागू किया गया है। इसके बाद जिन इमारतों का काम चालू था उन्हें चल रही परियोजना में शामिल कर 90 दिन के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया था। लेकिन तय अवधि में सिर्फ 10,800 परियोजना के ही आवेदन रेरा में आए थे। इसके बाद देरी से आने वाले पंजीकरण के आवेदनों पर रेरा ने जुर्माना लगाना शुरू किया। इसके तहत अबतक 1950 परियोजनाओं पर रेरा ने देरी से पंजीकरण कराने के लिए जुर्माना लगाया है। 19 अगस्त तक रेरा में 8500 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र दिया गया था। अबतक पंजीकरण के लिए 12,750 आवेदन आ चुके हैं। अधिकारियों की मानें, तो 31 जुलाई तक 10,800 आवेदन आए थे।
घर देने में देरी की शिकायतें अधिक
रेरा के अंतर्गत भवन निर्माताओं के खिलाफ दर्ज की गईं 31 शिकायतों में से अधिकतर घर तय समय पर न देने से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें परियोजनाओं के लिए तय कई अनुमतियां न होने की हैं। रेरा अधिकारी इन शिकायतों की जांच कर दोषी पाए जाने पर विकासकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
उन रियल इस्टेट परियोजनाओं में, जिनका रेरा के तहत पंजीकरण हुआ है, किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहक रेरा की वेबसाइट https://maharerait.mahaonline.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर ग्राहक सिर्फ रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं की ही शिकायत कर सकेंगे। ग्राहक द्वारा की गई शिकायत सीधे चेयरपर्सन मेंबर-1 और चेयरपर्सन मेंबर-2 को भेजी जाएंगी। इन अधिकारियों की ओर से शिकायतकर्ता को शिकायत मिलने के संदर्भ मेल किया जाएगा।
ऐसे करें शिकायत
रेरा में जिन परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं हुआ है और उनका काम जारी है, उसकी शिकायत ग्राहक sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in पर कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए ग्राहक को प्रमोटर का नाम, ईमेल, परियोजना का नाम, परियोजना का पता, निवासी इमारत में रहने आए हैं या नहीं, इन सभी की जानकारी मेल करनी होगी। इसके बाद रेरा अधिकारी भवन निर्माता पर कार्रवाई करेंगे।
शिकायतकर्ता इन बातों का रखें ध्यान
1- शिकायत से संबंधित दस्तावेज के सबूत
2- घोषणा पत्र जिस पर शिकायत का सीरियल नंबर दिया गया हो
3- सभी दस्तावेज क्रम में साफ दिखाई देने वाले हों
4- हर पेज पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर जरूरी हैं
5- अगर शिकायतकर्ता वकील के जरिए शिकायत करता है, तो कोर्ट फीस स्टैंप, साथ संपर्क क्रमांक और पते की जानकारी अनिवार्य
Source From:http://navbharattimes.indiatimes.com/business/property/property-news/31-consumers-complaint-under-rera/articleshow/60140777.cms